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मंगलवार, 9 अगस्त 2016

भारत के इन 10 राज्यों में गौ हत्या करने की हैं छुट, गौ हत्या पर सज़ा का नहीं हैं कोई विशेष प्रावधान




गौ हत्या और गौ रक्षा का मुद्दा समय समय पर भारत में उठाया जाता रहा हैं,लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी की भारत जेसे हिन्दू बहुल देश में 10 राज्य ऐसे भी हैं जिनमें गौ हत्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं..

कोई प्रतिबंध नहीं : दस राज्यों - पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश,मणिपुर,मेघालय,मिजोरम,नागालैंड,त्रिपुरा,सिक्किम, केरल, और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ-हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

यहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुलेआम बाजार में बिकता है और खाया जाता है। आठ राज्यों और लक्षद्वीप में तो गौ-हत्या पर किसी तरह को कोई कानून ही नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में पशु वध हेतु जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें ‘फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट’ मिला हो।

ये उन्हीं पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल (कुछ राज्यों में 15 साल) से ज्यादा हो, या जो प्रजनन या काम करने के काबिल ना रहे हों।

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक इनमें से कई राज्यों में आदिवासी जनजातियों की तादाद 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है। इनमें से कई प्रदेशों में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या भी अधिक है।

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